Thursday, December 26, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. मध्य-प्रदेश
  3. मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 6,489 नए मामले, 37 और व्यक्तियों की मौत

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 6,489 नए मामले, 37 और व्यक्तियों की मौत

मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 6,489 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 3,44,634 तक पहुंच गयी। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 37 और व्यक्तियों की मौत हुई है।

Reported by: Anurag Amitabh @anuragamitabh
Published : April 12, 2021 22:41 IST
MP sees highest one-day rise of 6,489 COVID-19 cases, corona curfew imposed in Bhopal
Image Source : PTI मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 6,489 नए मामले सामने आए।

भोपाल: मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 6,489 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 3,44,634 तक पहुंच गयी। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 37 और व्यक्तियों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,221 हो गयी है। यह जानकारी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को कोविड-19 के 923 नये मामले इंदौर में आये, जबकि भोपाल में 824, ग्वालियर में 497, जबलपुर में 469 एवं उज्जैन में 212 नये मामले आये। अधिकारी ने बताया कि अब तक 3,01,0762 मरीज स्वस्थ हो गये हैं और 38,651 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार को 3,117 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

इस बीच प्रदेश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राजधानी भोपाल में 12 अप्रैल की रात नौ बजे से 19 अप्रैल प्रात: छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार के एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी । इसी के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के 52 जिलों में से करीब 19 जिलों में सात से नौ दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया को बताया, ‘‘भोपाल में 12 अप्रैल रात नौ बजे से 19 अप्रैल प्रात: छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।’’ 

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मिले सुझाव के आधार पर जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। सारंग ने बताया कि यह लॉकडाउन नहीं है, बल्कि कोरोना कर्फ्यू है और इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा सामान्य अवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि कोरोन कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंश कंपनियां, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की गतिविधियों को छूट रहेगी। 

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल घर पहुंच सेवा/होम डिलीवरी), पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर) वालों को इस कोरोना कर्फ्यू में छूट रहेगी। सारंग ने बताया कि इसके अलावा, औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों सहित कई गतिविधियों को इस कोरोना कर्फ्यू में छूट रहेगी। 

बता दें कि प्रदेश के जिन 19 जिलों में सात से नौ दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उनमें भोपाल के अलावा इंदौर,शाजापुर, उज्जैन, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, रतलाम, बैतूल, खरगोन, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट,नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, देवास एवं पन्ना शामिल हैं। इनमें से कुछ जिलों में नौ अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और कुछ जिलों में 22 अप्रैल की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।

ये भी पढ़ें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें मध्य-प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement