Monday, November 04, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. मध्य-प्रदेश
  3. मध्य प्रदेश: गोदाम में जबरन ले जाकर महिला से गैंगरेप, बेल्ट से पीटा और न्यूड डांस भी करवाया

मध्य प्रदेश: गोदाम में जबरन ले जाकर महिला से गैंगरेप, बेल्ट से पीटा और न्यूड डांस भी करवाया

मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। उसके साथ न केवल गैंगरेप किया गया बल्कि बेल्टों से पीटा भी गया। इस दौरान उसे जबरन न्यूड डांस करने के लिए मजबूर किया गया।

Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Updated on: September 04, 2024 8:10 IST
woman gang rape- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE PIC महिला से गैंगरेप

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंदौर में 34 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप और उसे न्यूड हालत में नाचने के लिए मजबूर करने के आरोपों में पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के 19 दिन बाद दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने पुलिस को महिला की शिकायत पर विचार करके 90 दिन के भीतर इसका निपटारा करने का आदेश दिया था। अधिकारी ने बताया कि महिला ने कनाड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि आरोपी उसे 11 जून को एक गोदाम में जबरन ले गए जहां उन्होंने टीवी पर पोर्न वीडियो देखकर उसके साथ गैंगरेप किया।

उन्होंने बताया कि महिला ने प्राथमिकी में यह आरोप भी लगाया है कि कथित घटना के दौरान उसे बेल्ट से पीटा गया और निर्वस्त्र हालत में आधे घंटे तक नाचने पर मजबूर किया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों में सोमवार देर रात प्राथमिकी दर्ज की। 

पुलिस उपायुक्त का सामने आया बयान

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अभिनय विश्वकर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और फिलहाल किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने आरोपियों के नामों का खुलासा किए बगैर कहा कि जांच में मिले सबूतों के आधार पर मामले में उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में याचिका दायर करके कहा था कि उसने अपने साथ हुए कथित गैंगरेप को लेकर कनाड़िया थाने में 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया।

अदालत ने कनाड़िया थाने के प्रभारी को 14 अगस्त को आदेश दिया था कि महिला की शिकायत पर विचार करके 90 दिन के भीतर इसका निपटारा किया जाए और उचित कदम उठाए जाएं। इस बीच, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दबाव में पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब किया क्योंकि आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति सत्तारूढ़ दल से जुड़ा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस आरोप को खारिज किया। सलूजा ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, भाजपा की सरकार में पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि, मुझे पता चला है कि महिला से जुड़े मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें की हैं।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें मध्य-प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement