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Madhya Pradesh: इंदौर में परिवहन विभाग ने अचानक बाइक टैक्सी पर लगाई रोक, जानें क्या हैं वजहें

Madhya Pradesh: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जितेंद्र रघुवंशी ने बताया,‘‘अलग-अलग शिकायतों की जांच के बाद हमने पाया कि शहर में बाइक टैक्सी का परिचालन सुरक्षित नहीं है।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Sep 08, 2022 12:03 IST, Updated : Sep 08, 2022 12:03 IST
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Image Source : FILE PHOTO Representational Image

Highlights

  • समुचित ब्योरा परिवहन विभाग को नहीं दिए गए
  • 'शहर में बाइक टैक्सी का परिचालन सुरक्षित नहीं'
  • बाइक टैक्सी के रूप में चलाता कोई मिला तो वाहन होगा जब्त

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में परिवहन विभाग ने अचानाक बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है। इससे करीब 1000 बाइक टैक्सी चालक परेशान हो गए हैं। दरअसल, परिवहन विभाग ने सुरक्षा और नियमन से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए बाइक टैक्सी चलाए जाने पर रोक लगा दी है। इससे शहर में 1,000 से ज्यादा गाड़ियों के चक्के थम गए हैं। विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

बाइक टैक्सी का परिचालन सुरक्षित नहीं है

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जितेंद्र रघुवंशी ने बताया,‘‘अलग-अलग शिकायतों की जांच के बाद हमने पाया कि शहर में बाइक टैक्सी का परिचालन सुरक्षित नहीं है। ऐप के जरिए बाइक टैक्सी चला रहीं निजी कम्पनियों द्वारा उनसे सम्बद्ध गाड़ियों और चालकों का समुचित ब्योरा परिवहन विभाग को नहीं दिए जाने से इनके नियमन में भी काफी मुश्किलें पेश आ रही थीं।’’ 

बाइक टैक्सी के रूप में चलाता कोई मिला तो वाहन होगा जब्त

उन्होंने बताया कि ओला, रैपिडो और अन्य ऐप आधारित कंपनियां शहर में 1,000 से ज्यादा बाइक टैक्सी चला रही थीं। रघुवंशी ने कहा,‘‘अब अगर कोई व्यक्ति शहर में अपनी गाड़ी को बाइक टैक्सी के रूप में चलाता पाया गया, तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और परिवहन विभाग में गाड़ी का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।’’ 

नियमों का हो रहा था उल्लंघन

आरटीओ के मुताबिक परिवहन विभाग ने जांच में पाया कि अन्य राज्यों में पंजीकृत गाड़ियां भी शहर में बाइक टैक्सी के रूप में चलाई जा रही थीं और निजी उपयोग की कई गाड़ियों का बाइक टैक्सी के तौर पर वाणिज्यिक इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इन गड़बड़ियों पर परिवहन विभाग द्वारा बाइक टैक्सी चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई के साथ ही संबंधित कंपनियों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन उनके द्वारा नियमों का कथित उल्लंघन जारी रहा।

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