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Madhya Pradesh News: अवैध तौर पर चल रहे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल को किया गया सील, संचालक पर मामला दर्ज

Madhya Pradesh News: उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के संचालक डी एल देवड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ मध्यप्रदेश नर्सिंग होम और हॉस्पिटलिटी इस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग) एक्ट 1973 और IPC के धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।

Reported By : PTI Edited By : Shailendra Tiwari Published : Jul 19, 2022 18:42 IST, Updated : Jul 19, 2022 18:42 IST
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Highlights

  • अस्पताल में एक्पायर हो चुकी दवाइयां भी मिली
  • काफी समय पहले खारिज हो चुका था रजिस्ट्रेशन का आवेदन
  • चलाई जा रही थी पैथोलॉजी लैब

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में बिना पंजीयन के अवैध तौर पर चलाए जा रहे एक निजी अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके साथ ही, अस्पताल संचालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। 

स्वास्थ्य विभाग खारिज कर चुका था रजिस्ट्रेशन का आवेदन

अधिकारी ने बताया कि हमें खबर मिली थी कि यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर सिमरोल कस्बे में मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में चलाया जा रहा है। मौके पर पहुंच हमने हॉस्पिटल में जांच की। जांच में हॉस्पिटल अवैध निकला। जिस पर एक्शन लेते हुए एक निजी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की जांच में पाया गया कि हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन का आवेदन अपूर्ण होने से स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफी पहले खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती किया जा रहा था और पैथोलॉजी लैब भी चलाई जा रही थी। 

 संचालक और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में एक्पायर हो चुकी दवाइयां भी मिली हैं जिन्हें मरीजों को दिए जाने पर उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता था। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के संचालक डी एल देवड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ मध्यप्रदेश नर्सिंग होम और हॉस्पिटलिटी इस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग) एक्ट 1973 और IPC के धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।

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