Monday, December 23, 2024
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Lockdown 4.0: मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर क्या हैं शर्तें और कितनी है ढील?

मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए सोमवार को दिशानिर्देश जारी किए। संक्रमित क्षेत्रों में आवाजाही पूरी तरह से बंद ही रखी जाएगी लेकिन बाकि सभी जोन में लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई हैं।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : May 18, 2020 22:30 IST
Madhya Pradesh Lockdown guidelines green orange red and containment zone
Image Source : INDIA TV Madhya Pradesh Lockdown guidelines green orange red and containment zone

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4.0 पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब सिर्फ रेड और ग्रीन जोन होंगे। राज्य सरकार ने ऑरेंज जोन खत्म कर दिए हैं। सरकार ने रेड जोन में दो प्रकार के सब जोन रखे हैं। इसमें बफर और कंटेनमेंट जोन होंगे। रेड जोन में कुल 11 जिले हैं। इनमें इंदौर, उज्जैन संपूर्ण जिले हैं। वहीं, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।

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इनके अलावा मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी के नगर पालिक क्षेत्र भी रेड जोन में हैं। इनके अलावा राज्य के बाकि सभी जिले ग्रीन जोन में शामिल होंगे। सरकार ने फिलहाल सार्वजनिक बस सेवा पर एक हफ्ते तक पूरी तरह प्रतिबंध रखने का फैसला लिया है। एक हफ्ते के बाद फिर से इसपर फैसला लिया जाएगा। इसे लेकर एक हफ्ते बाद फिर से समीक्षा की जाएगी।

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सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रीन जोन में दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी वाहनों से आवागमन चालू कर दिए जाएगा। लेकिन, अगर राज्य में पॉजिटिव केस बढ़ते हैं तो ग्रीन जोन को भी रेड जोन में कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट और सरकारी आफिसों में 50 फीसदी स्टाफ की अनुमति दी है। इसके अलावा फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

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