मध्य प्रदेश। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने राज्य के और पांच शहरों विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के 5 और शहरों में लॉकडाउन (Madhya Pradesh Lockdown) लगाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के अबतक कुल 12 शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है।
रविवार को रहेगा लॉकडाउन
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन के बाद अब विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम एवं उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें कर जिलेवार रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सौंसर में भी अब रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
कोरोना संक्रमण के 2,091 नए मामले आए
मध्यप्रदेश में शुक्रवार (26 मार्च) को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,091 नए मामले आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 2,84,265 लोगों को यह महामारी अपनी चपेट में ले चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश में नौ लोगों की मौत के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,937 हो गयी है। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश के और पांच शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में शुक्रवार को यहां लिया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में पिछले सप्ताह कोरोना वायरस संक्रमण की दर 6.3 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय औसत 4.6 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये सरकार ने तीन स्तरीय रणनीति बनाई है। इसमें संक्रमित लोगों की जांच करने, संक्रमित व्यक्ति का बेहतर उपचार सुनिश्चित करना और पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द टीकाकरण करना शामिल हैं।
भोपाल के लिए जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली समेत अन्य त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ घर पर ही रहकर यह मना सकते हैं। सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। रात का कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से शुरू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारियों के साथ अहम बैठक के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी, इसके आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
जानिए नई गाइडलाइन में की बड़ी बातें
- भोपाल में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- भोपाल में अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से लागू होगा, इसका मतलब रात 9 बजे के बाद बिना काम के घर से बाहर नहीं निकला जा सकता है।
- भोपाल में खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक ही हो सकेगी।
- भोपाल में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यह शनिवार रात 9 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।
- जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और खेल आदि के आयोजन में बंद कार्यक्रम स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी पहले से अनुमति लेनी होगी।
- सभी तरह के त्यौहार सिर्फ घर पर ही रहकर परिवार के सदस्यों के साथ मनाने की अनुमति रहेगी, सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।
- होली पर सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, इसलिए बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- जिले में सब धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, यहां पर आम प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ दैनिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। आम लोग उपस्थित नहीं हो सकते।
- जिले में सभी रैली, जुलूस, यात्रा, प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह से रोक।
- शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, इसकी पहले से अनुमति लेनी होगी।
- शव यात्रा में अधिकतम 20 और मृत्युभोज में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
- रेस्टोरेंट में खाना बैठकर नहीं खा सकते, लेकिन पैक करवाकर घर ले जा सकते हैं।
- जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- सभी पिकनिक स्पॉट आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।