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मध्य प्रदेश में संपत्ति के पंजीकरण के लिये स्टैम्प शुल्क पर उपकर में दो फीसदी की कमी की गई

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के दस्तावेज़ों के पंजीकरण के लिये लगाये जाने वाले स्टैम्प शुल्क पर उपकर (सेस) को दो प्रतिशत कम करने की घोषणा की है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 07, 2020 19:19 IST
Shivraj Singh Chouhan, MP CM- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Shivraj Singh Chouhan, MP CM

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के दस्तावेज़ों के पंजीकरण के लिये लगाये जाने वाले स्टैम्प शुल्क पर उपकर (सेस) को दो प्रतिशत कम करने की घोषणा की है।

चौहान ने सोमवार दोपहर को यहां जारी अपने वीडियो बयान में कहा, 'कोरोना वायरस संक्रमण और इस कारण लगाये गये लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ रुक गयीं थीं । इससे रियल एस्टेट बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लोगों की वित्तीय क्षमतायें सीमित हुई हैं और संपत्तियों की खरीद-बिक्री भी प्रभावित हुई है।' 

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अचल संपत्ति के बाजार में वृद्धि लाने के लिये प्रदेश सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री और खरीदी के दस्तावेज पंजीकरण पर स्टैम्प शुल्क पर वर्तमान में लागू उपकर (सेस) तीन प्रतिशत से दो प्रतिशत घटाकर मात्र एक प्रतिशत लिया जायेगा।

चौहान ने कहा कि यह छूट 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इसके अलावा हम रियल एस्टेट के लिये कुछ और कदमों पर भी विचार कर रहे हैं। 

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