भोपाल: मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कुल पांच जिलों में रात के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया है। यहां
इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इन जिलों में बेहद जरूरी होने पर ही नागरिक रात 10 से सुबह 6:00 बजे की अवधि में परिवहन कर सकेंगे।
राज्य में औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी। वहीं, इसके अलावा राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला भी लिया। हालांकि, कक्षा 9 से 12वीं के स्कूली छात्र-छात्राएं एवं कॉलेज के छात्र-छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ जा सकेंगे।
राज्य सरकार ने कंटेन्मेंट जोन में लॉकडाउन का फैसला भी लिया। सभी कंटेन्मेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा जबकि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले या शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सभी नागरिक द्वारा पब्लिक प्लेस में फेस मास्क का उपयोग करने का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक जिला कलेक्टर सुझाव सरकार को भेजेंगे। क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठकों में विवाह सामाजिक आदि कार्यक्रमों में उपस्थिति के अधिकतम सीमा तय की जाए, जिलों में कौन-कौन से कंटेन्मेंट जोन बनाए जाएं, यह तय होगा।