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मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने हुक्का लाउंज पर बैन लगाने वाले संशोधन बिल को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने वाले संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published on: December 13, 2022 23:49 IST
सांकेतिक फोटो- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक फोटो

मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले इस साल दो अक्टूबर को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी और आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए यह बात कही। 

'15 अगस्त, 2023 तक इतने पदों पर भर्ती पूरी कर ली जाएगी'

प्रदेश के गृहमंत्री ने कहा, ‘‘मध्यप्रदेश में हुक्का लाउंज प्रतिबंधित करने के लिए राज्य में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का राज्य संशोधन बिल 2022 को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है।’’ 

मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 जनवरी 2023 को प्रदेश में ‘यूथ पॉलिसी’ जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में 88,750 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है और 15 अगस्त, 2023 तक शासकीय ‌सेवाओें में एक लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। 

'बैठक में कांग्रेस नेता के बयान की निंदा भी की गई'

भाजपा नेता ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा भी की गई। मालूम हो कि पटेरिया ने रविवार को विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर लोगों से ‘‘संविधान और अल्पसंख्यकों, दलितों एवं आदिवासियों का भविष्य बचाने’’ की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘‘हत्या’’ करने के लिए तत्पर रहने को कहा था। इस मामले में उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार कर पन्ना जिले के पवई में एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 

 

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