इंदौरः इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के पर्चा वापस लेने के अगले दिन पार्टी के वैकल्पिक (डमी) उम्मीदवार मोती सिंह ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति की गुहार लगाई है। मोती सिंह का नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच के दौरान निरस्त कर दिया था। उनके वकील जयेश गुरनानी ने बताया कि उनके मुवक्किल ने याचिका दायर करके हाई कोर्ट की इंदौर पीठ से गुहार लगाई है कि बम के पर्चा वापस लेने के मद्देनजर उन्हें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे के साथ, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।
इस आधार खारिज हुआ थी डमी कैंडिडेट का नामांकन
उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने सिंह का पर्चा दस्तावेजों की छानबीन के दौरान 26 अप्रैल को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह महज वैकल्पिक उम्मीदवार है, जबकि बम पार्टी के स्वीकृत प्रत्याशी हैं। गुरनानी ने कहा कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है। इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, हाथ के पंजे के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस लेकर बीजेपी में हुए शामिल
बता दें बम ने इंदौर में कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए सोमवार (29 अप्रैल) को अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इंदौर सीट के उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने का सोमवार (29 अप्रैल) को आखिरी दिन था। इस क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा और चार जून को मतगणना की जाएगी। इस सीट पर कांग्रेस पिछले 35 साल से जीत की बाट जोह रही है।
इनपुट-भाषा