भोपाल. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, हालांकि लॉकडाउन 4 में पहले लागू हुए सभी लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा ढील दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने यहां रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार दिया है। इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने इंटर स्टेट बस सर्विस को भी मजूंरी दे दी हैं। हालांकि यह दो राज्यों की आपसी सहमति पर निर्भर करेगा।
लॉकडाउन 4.0 में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारी व्यक्ति और दस साल से कम के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर फेसमास्क लगाना जरूरी है। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।