Wednesday, July 03, 2024
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मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस, जानें पूरा मामला

देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई बै। इस नए कानून के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल में मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।

Reported By : Anurag Amitabh Edited By : Subhash Kumar Updated on: July 01, 2024 9:19 IST
नए आपराधिक कानून।- India TV Hindi
Image Source : FILE नए आपराधिक कानून।

भारत में अंग्रोजों के दौर का कानून आखिरकार समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि देश में IPC की जगह अब इंडियन पेनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। 1 जुलाई 2024 से देश में नए कानून लागू हो गए हैं। अब इन नए कानूनों के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल में संभवत: पहला केस दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। 

भोपाल में पहला मामला

दरअसल, इंडिया टीवी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत संभवतः प्रदेश का पहला मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाने में 12.05 पर मारपीट गाली गलौज और अड़ी बाजी की शिकायत का मामला सामने आया था। इस मामले में 12:20 पर नए कानून के तहत FIR दर्ज हुई है। 

क्या हुआ है बदलाव?

इंडियन पेनल कोड IPC के तहत 1 जुलाई 2024 के पहले मारपीट की धारा 323 थी, गाली गलौज की धारा 294 और अड़ीबाजी की धारा 327 थी। अब भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत मारपीट की धारा 115, गाली गलौज की धारा 296 और आदिवासी की धारा 119 हो गई है।

नए कानून के लिए पुलिस तैयार

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता भैरव साहू के साथ 12:00 बजे निशातपुरा थाने इलाके में आरोपी ने मारपीट गाली गलौज और अड़ी बाजी की जिसके चलते पुलिस ने नए कानून के तहत किया मामला दर्ज। थाना प्रभारी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पुलिस ने नए कानून की तैयारी की है।

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