Highlights
- महुआ मोहत्रा पर मध्यप्रदेश में एक और FIR दर्ज
- IPC की धारा 295 A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ
- देवी काली के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी
FIR On Moitra: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोहत्रा की देवी काली के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में उनके खिलाफ चार शिकायतों को जोड़कर एक FIR दर्ज की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) गोपाल खंडेल ने कहा कि जिले के शहरी और ग्रामीण पुलिस थानों को मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दो-दो शिकायतें मिली हैं। एएसपी ने बताया कि रांझी पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295 A (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि रांझी, मदन महल, पनगर और पाटन पुलिस थानों में शिकायतें मिली हैं। इससे पहले, भोपाल की अपराध शाखा ने पिछले बुधवार को मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
यह था पूरा मामला
पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद मोइत्रा अपने बयान के बाद विवादों में घिर गई हैं। मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें ‘‘एक व्यक्ति के रुप में देवी काली को मांस और शराब का भोग स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने का पूरा अधिकार है’’ क्योंकि हर व्यक्ति को अपने तरीके से देवी-देवताओं की पूजा करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मोइत्रा के इस बयान पर उनकी कड़ी आलोचना की है जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने उनकी इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया और इस टिप्पणी की निंदा की।