भोपाल. मध्य प्रदेश में चीनी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जो भी इन पटाखों की बिक्री करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लोकल को वोकल बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दीए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा नौ -बी (एक) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण, वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर दो साल की सजा का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेत आदि खनिजों का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए। इसी के साथ जो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान किया जाए। इसी तरह फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।