मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें बीजेपी और आरएसएस पर की गई टिप्पणी के मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह पर भिंड में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए अगस्त 2019 में भाजपा और आरएसएस पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे थे।
मानहानि का मामला हुआ था दर्ज
इस पर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने एमपी एमएलए न्यायालय में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता संजय शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के प्रकरण को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह भी न्यायालय में मौजूद रहे।
"मानहानि के छह प्रकरण चल रहे"
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जो न्यायालय का फैसला आया है, वह स्वागतयोग्य है। मुझ पर मानहानि के छह प्रकरण चल रहे हैं। अब पांच रह गए हैं। इनमें दो आरएसएस और दो ओवैसी की पार्टी ने किए हैं। एक बाबा रामदेव ने किया है।
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