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भोपाल गैस त्रासदी : अदालत ने पीड़ितों की चिकित्सा सुविधाओं पर केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार से मांगे सुझाव

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार, याचिकाकर्ताओं तथा अन्य से 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर सुझाव मांगे।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 26, 2019 8:54 IST
Bhopal Gas Tragedy - India TV Hindi
Bhopal Gas Tragedy 

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार, याचिकाकर्ताओं तथा अन्य से 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर सुझाव मांगे। 

मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल और न्यायमूर्ति एम एफ अनवर की पीठ ऐसी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने और अन्य मुद्दों को उठाया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील नमन नागरथ और वरिष्ठ वकील राजेश चंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, याचिकाकर्ताओं और अन्य से त्रासदी के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं (की गुणवत्ता) को बेहतर करने की दिशा में सुझाव मांगे। 

उन्होंने बताया कि पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 18 दिसंबर तक अपने सुझाव दाखिल करने को कहा है। पीठ को भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी के बारे में अवगत कराया गया। सुविधाओं की कमी से पीड़ितों पर असर पड़ रहा है।

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