Corona Curfew in MP : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं और हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। भोपाल जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को 24 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि, इससे पहले 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए थे।
जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। शेष सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत जारी रहेंगे। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किए। कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कर्फ्यू को 24 मई (सुबह 6 बजे) तक बढ़ाया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले अब धीरे-धीरे कम होते नजर आ रहे है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है। करीब 40 दिन बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के नीचे पहुंची है।