भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। कंप्लीट लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल ने कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।
साथ ही भोपाल जिले में अनेक सामाजिक/राजनीतिक/धार्मिक संगठनों द्वारा भी पत्र लिखकर कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है। अत: इसी कड़ी में अन्य प्रतिबंधात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपल्ध कराई जा सकें व कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके।
भोपाल के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनिनाश लवानिया ने भोपाल नगर निगम व बैरसिया नगर पालिका में आज (12 अप्रैल, 2021) को रात 9 बजे से सोमवार दिनांक 19 अप्रैल 2021 तक प्रात: 6.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। साथ ही समस्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान यहां मिलेगी छूट- अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन।
- अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
- केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल घर पहुंच सेवा/होम डिलीवरी), पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर)।
- औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।
- एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।
- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन।
- कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (जि मजदूर कंस्ट्रक्शन/परिसर में रुके हों)।
- कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे- उपार्जन, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)।
- परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
- अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
- राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु।
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
- आईटी कंपनिों, बीपीओ/मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट यूनिट्स।
- अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
- होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)
ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धरारा 188 ते अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।