मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक सरकारी टीचर के तीन बच्चे होने पर उसे हाल ही में मिली नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। साथ ही उसके ऊपर गलत जानकारी देने पर एफआईआर किए जाने के लिए एसपी को पत्र भी लिखा गया है। लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर के संयुक्त संचालक दीपक कुमार पांडेय की ओर से जांच के बाद टीचर की बर्खास्तगी का लेटर जारी किया है।
अंग्रेजी के टीचर पर गिरी गाज
दरअसल, गणेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति अंग्रेजी विषय के टीचर के रूप में 30 मार्च 2023 को हुई थी। टीचर गणेश प्रसाद शर्मा के खिलाफ शिकायत हुई थी कि उसके तीन बच्चे हैं और उसने गलत जानकारी देकर नौकरी हासिल की है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कानून बनाकर दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया गया था।
अब कानूनी कार्रवाई का सामना
नौकरी के समय भी इसके लिए शपथ पत्र लिया जाता है। शिकायत मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के ज्वॉइंट डायरेक्टर दीपक कुमार पांडेय ने पत्र जारी कर शिक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी है। उन्होंने डीईओ के द्वारा जांच कराई थी और टीचर के भी बयान लिए थे। पूरी जांच के बाद शिक्षक को नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ा अब कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी।
इससे पहले इंदौर की महिला टीचर की बर्खास्तगी
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार, कोई भी सरकारी सेवक के अगर 26 जनवरी 2001 के बाद दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो वह सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होगा। वहीं, मध्य प्रदेश में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले जून में इंदौर की एक महिला टीचर को तीसरा बच्चा होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था।
- भिण्ड से परानिधेश भारद्वाज की रिपोर्ट