मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ने शख्स ने अपने छोटे भाई की दो मासूम बच्चियों की हत्या कर दी। उसने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। इस मामले में बालाघाट के वारासिवनी पॉक्सो एक्ट की न्यायालय द्वारा मृतक बच्चियों के रिश्ते में बड़े पिता गिरधारी सोनवाने को दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि बालाघाट में पॉक्सो एक्ट में मृत्यु दंड की सजा का यह पहला मामला है।
जानिए क्या है पूरा मामला
पूरा घटनाक्रम तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महकेपार चौकी के गांव चिटकादेवरी का है जहां आरोपी गिरधारी सोनवाने ने दो मासूम सगी बहनों को बहला फुसलाकर किडनैप कर लिया। उन्हें बाइक पर बैठाकर वह अपने साथ जंगल की ओर ले गया और उसके बाद दोनों बच्चियों के साथ रेप करने का प्रयास किया। पहले 6 साल की बच्ची से रेप का प्रयास किया। बच्ची ने विरोध किया तो उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद 3 साल की मासूम के साथ आरोपी ने रेप की घटना को अंजाम दिया और उसे भी नहर में फेंक दिया। दोनों मासूम बच्चियों की हत्या के बाद आरोपी गिरधारी सोनवाने फरार हो गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया था।
बच्चियों की मां पर था जादू टोने का शक
4 अप्रैल 2022 को वारदात को अंजाम दिया गाय था। वहीं, पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव 5 अप्रैल को बरामद किए। घटनाक्रम में यह बातें सामने आई थी कि गिरधारी सोनवाने को अपने जमीन विवाद और भाई की पत्नी (जिसकी दोनों बेटियां थी) पर संदेह था कि वह जादू टोना करती है जिससे वह खुद के नामर्दानगी होने का शव करने लगा था और तांत्रिक क्रिया करवाता था। उसने 4 अप्रैल को जब परिवार में दो मासूम बच्चियां घर पर थी तब उन्हें अपनी अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। कुड़वाकॉलोनी राजीव सागर बांध के नहर के पास ले जाकर उसने तांत्रिक क्रिया के साथ-साथ दोनों मासूमों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था।
खास बात यह रही कि अभियोजक इस दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोप सिद्ध करने में सफल रहा जिसके चलते पॉक्सो एक्ट की न्यायालय माननीय कविता इनवाती वारासिवनी ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
(रिपोर्ट- शौकत बिसाने)
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