Highlights
- मध्य प्रदेश के खंडवा के आबकारी विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए लिया फैसला
- खंडवा जिले की 56 देसी शराब दुकानों और 19 विदेशी शराब की दुकानों पर आदेश लागू किया गया
- मध्य प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर तक 100 फीसदी वैक्सीनेशन का रखा है लक्ष्य
भोपाल: कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को अब शराब खरीदने में परेशानी हो सकती है। दरअसल, मध्य प्रदेश के खंडवा के आबकारी विभाग ने वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए नया फरमान (No वैक्सीन, No शराब) जारी किया है। मध्य प्रदेश से खंडवा जिले में अब शराबियों को शराब खरीदनी है तो पहले कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना बेहद जरूरी है। बिना दोनों डोज के शराब की दुकानों से शराब अब नहीं दी जाएगी। टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के आबकारी विभाग ने ये आदेश जारी किया है।
खंडवा आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि शराब खरीदने वालों को दोनों कोरोना टीके लगे होने के बाद ही उन्हें शराब दी जाएगी। खंडवा जिले की 56 देसी शराब दुकानों और 19 विदेशी शराब की दुकानों पर ये आदेश लागू कर दिया गया है। दरअसल, सरकार का टारगेट है कि 31 दिसंबर तक 100 फीसदी वैक्सीन कर दिया जाए। यही वजह है कि पहले पीडीएस सिस्टम से बंटने वाले राशन के बाद अब खंडवा में शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हो।
एमपी से खंडवा जिले में अब शराबियों को शराब के डोज लेने से पहले वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना बेहद जरूरी है, बिना दोनों डोज के शराब की दुकानों से शराब अब नहीं दी जाएगी। खंडवा आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है कि शराब खरीदने वालों को दोनों टीके लगे होने के बाद ही उन्हें शराब मिल जाएगी। खंडवा की सभी लाइसेंसी देशी/विदेशी मदिरा को जारी किए गए आदेश में लिखा है कि, 'विषयांतर्गत लेख है कि जिला प्रशासन खंडवा द्वारा संदर्भित मीटिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन कराया जाना है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि जिले में संचालित समस्त 56 देशी एवं 19 विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय केवल उन्हीं व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को किया जावे जिनके द्वारा वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिये हो।'