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जन्मदिन पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को शुभकामनाएं भेजना पड़ा भारी, वकील को जेल में गुजारनी पड़ रही है रातें

मध्य प्रदेश के रतलाम में एक वकील को Judicial Magistrate First Class (JMFC) को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाओं का संदेश भेजना भारी पड़ गया। वकील फरवरी की 9 तारीख से IT Act के अंतर्गत आने वाली विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जेल में बंद है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 02, 2021 8:23 IST
advocate in jail after he sends greeting to judicial magistrate first class जन्मदिन पर ज्यूडिशियल मज- India TV Hindi
Image Source : TWITTER.COM/JAIL_DEPARTMENT जन्मदिन पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को शुभकामनाएं भेजना पड़ा भारी, वकील को जेल में गुजारनी पड़ रही है रातें

रतलाम. मध्य प्रदेश के रतलाम में एक वकील को Judicial Magistrate First Class (JMFC) को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाओं का संदेश भेजना भारी पड़ गया। वकील फरवरी की 9 तारीख से IT Act के अंतर्गत आने वाली विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जेल में बंद है। अंग्रेजी अखबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबकि वकील ने Judicial Magistrate First Class (JMFC) को 28 जनवरी को रात 1.11 बजे ई-मेल भेजा था और बाद में उन्हें स्पीड पोस्ट किया था। मामले में दर्ज की गई FIR में 37 वर्षीय आरोपी विजय सिंह यादव ने कथित तौर पर बिना सहमति के अपने फेसबुक अकाउंट से जेएमएफसी की एक प्रोफ़ाइल तस्वीर डाउनलोड की और इसे "अश्लील संदेश" के साथ शुभकामनाओं के रूप में भेजा।

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रतलाम जिले के सिस्टम ऑफिसर महेंद्र सिंह चौहान की शिकायत के आधार पर 8 फरवरी को स्टेशन रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। FIR में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के आरोप में धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी अधिनियम की धाराओं के मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि मेल के अलावा, यादव ने कथित तौर पर अदालत के समय के दौरान स्पीड पोस्ट के माध्यम से जेएमएफसी को ग्रीटिंग कार्ड भेजा।

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वकील यादव के भाई जय ने अंग्रेजी अखबार को बताया कि उनके भाई शादीशुदा है और उनके चार बच्चे है। उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया था। इस अंग्रेजी अखबार ने जब मामले में पुलिस स्टेशन के प्रभारी का पक्ष जानने के लिए उन्हें कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जय ने बताया कि यादव अपना केस खुद लड़ रह हैं। उनकी गिरफ्तारी के चार दिन बाद 13 फरवरी को निचली अदालत द्वारा यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उनके परिवार ने 3 मार्च को अगली सुनवाई के साथ जमानत के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ का दरवाजा खटखटाया है।

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जमानत याचिका में यादव ने JMFC के खिलाफ रतलाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को उनके द्वारा प्रस्तुत एक अलग “निजी शिकायत” का हवाला दिया है। उन्होंने याचिका में यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और जय कुल देवी सेवा समिति, रतलाम के अध्यक्ष के रूप में जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी थीं - और उन्होंने Google से तस्वीर डाउनलोड की थी और इसे "रचनात्मक डिजाइनर" के रूप में इस्तेमाल किया था।

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