इस पायलट स्कीम में आवेदको को कुछ शर्तो और मापदंडो पर खर उतरेंगे। जिन्होंने 25 जनवरी 2017 से 29 जुलाई 2017 के बीच तलाक के लिए अप्लाई दिया था, वे तलाक की ज्यादातर प्रक्रिया को ऑनलाइन ही कर सकते है।
HM कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स सर्विस की प्रवक्ता ने कहा, 'हमने पहली बार ऑनलाइन डिवॉर्स ऐप्लिकेशन सर्विस की 3 साइट्स पर शुरूआत की है और आने वाले महीनों में इसका और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। जिससे तलाक लेने की प्रकिया बहुत ही आसान हो जाएगी।