इस समय पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो 1 जून से 30 जून तक रहेगा। अगर आप पिछले कई दिनों से ब्यूटी पार्लर या सैलून बंद होने के कारण परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पार्लर और सैलून को खोलने की इजाजत दे दी है। बता दें कि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 समाप्त हो जाएगा।
सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन जोनों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोला जाएगा। सोमवार(एक जून) से लागू होने वाले केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से इस नए आदेश में नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है।
लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइंस के तहत इसे तीन फेज में खोला जाएगा:
पहला चरण: पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं और यहां तक कि शॉपिंग मॉल को भी नॉन कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति दी जाएगी।
दूसरा चरण: दूसरे चरण में, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा, इसके बाद शायद ऐसा करने से पहले बच्चों के माता-पिता से बात की जाएगी।
तीसरा चरण: तीसरे चरण में स्थिति के आंकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को दोबारा संचालित करने के चलते तारीखें भी तय की जाएंगी, लेकिन यह भी गृह मंत्रालय के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू रहेगी
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देशभर में कर्फ्यू रहेगा
1 जून से देश अनलॉक होना शुरू होगा:
- जुलाई में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खुलेंगे, लेकिन निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा
- देश में कहीं भी जाने पर अब रोक नहीं, किसी पास की जरुरत नहीं
- घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी
- दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
- शादी में 50 और शमशान घाट में
इन पर अभी भी है पाबंदी:
- राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी
- अभी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी
- सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
- स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे
(आईएएनएस इनपुट के साथ)