नई दिल्ली। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों से वसूली जाने वाली मनमानी फीस पर अब लगाम लगेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों की फीस को रेग्युलेट किया जाएगा। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। इस फैसले से कॉलेजों में 50% सीटों के लिए शुल्क और अन्य सभी शुल्कों को नियंत्रित किया जाएगा।
बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेडिकल की शिक्षा को लेकर कई और फैसले भी किए जिनमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बिल 2019 का बिल तैयार की बात कही गई है, इसके अलावा भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने की बात कही गई है। नेशनल एग्जिट टेस्ट के रूप में जानी जाने वाली सामान्य अंतिम वर्ष की MBBS परीक्षा को pg मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लाइसेंस परीक्षा और विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में लागू करने का भी फैसला किया गया है।