नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि 2017 की कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच पर नयी स्थिति रिपोर्ट पेश की जाये। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने जांच एजेन्सी को 23 अप्रैल तक नयी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को 24 अप्रैल के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिये परीक्षाओं का आयोजन करता है।पीठ कर्मचारी चयन आयोग की 2017 की संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) की परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने और इस प्रश्न पत्र को निरस्त करने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछली तारीख पर न्यायालय ने जांच एजेन्सी को इस मामले की जांच की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था।
जांच ब्यूरो के वकील ने कहा कि उन्होंने इस मामले में तीन बार स्थिति रिपोर्ट पेश की है। इस पर पीठ ने उसे एक नयी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने और इसकी प्रति याचिकाकर्ता के वकील को देने का निर्देश जांच ब्यूरो को दिया। शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन आयोग को पिछले साल फिर से आयोजित की गयी एसएससी-सीजीएल 2017 की परीक्षा के नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी थी।