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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस

उत्तराखंड में निजी स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020—21 में अपनी फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं ।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : June 24, 2020 14:44 IST
Private school fees may not increase in Uttarakhand
Image Source : FILE Private school fees may not increase in Uttarakhand

देहरादून। उत्तराखंड में निजी स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020—21 में अपनी फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं । यहां जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोविड- 19 के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर निजी स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में अपनी फीस नहीं बढा सकते और न ही वे टयूशन फीस के अतिरिक्त और कोई फीस ले सकते हैं । शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ट्यूशन फीस भी केवल वही स्कूल ले सकते हैं जो लॉकडाउन के दौरान आनलाइन कक्षाएं चलाते रहे हैं । राज्य सरकार द्वारा यह आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया है और सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा । आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्यूशन फीस के भरने में विलंब होने पर भी छात्रों का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकता ।

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