पणजी। गोवा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। गोवा सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। गोवा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।
राज्य के समाज कल्याण निदेशक पराग नागरसेकर की ओर से शुक्रवार को जारी एक कार्यालय परिपत्र में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को मौजूदा मापदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है।