चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे स्कूल छात्रों से केवल ‘ट्यूशन फीस’ ही ले सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि दाखिला, पोशाक या अन्य चीजों के शुल्क छात्रों से नहीं लिए जा सकते। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि देशभर में संकट की इस घड़ी में स्कूल प्रबंधनों को इस अकादमिक सत्र में फीस या कोई अन्य शुल्क बढ़ाने से बचना चाहिए।
उन्होंने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां बेहद कम हो गई हैं। इसलिए छात्रों के अभिभावकों राहत देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक आदेश पारित किया है, जिसके तहत स्कूल लॉकडाउन के दौरान केवल ‘ट्यूशन फीस’ ले सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूल ही ‘ट्यूशन फीस’ ले सकते हैं, जबकि बाकी स्कूल किसी तरह की कोई फीस नहीं ले सकते।