नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन से शिक्षण कार्य प्रभावित हुए है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को लेकर विश्वविद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि आखिरी वर्ष के कानून के छात्रों को छोड़कर बाकि सभी को उनके पिछले शैक्षिक परिणाम और वर्तमान वर्ष के आंतरिक परीक्षाओं में प्राप्त अंक के आधार पर प्रोन्नत कर दिया जाए।
BCI ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और कानून की पढ़ाई कराने वाले सभी कालेजों को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव श्रीमंतो सेन ने पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया कि एलएलबी और बीए-एलएलबी के आखिरी साल के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं या दूसरे विकल्पों के जरिए परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया कि संस्थान खुलने के एक माह के भीतर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएं। BCI ने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी के विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के मानकों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसमें परिसर, कक्षाओं और परीक्षा कक्षों को समय-समय पर सेनिटाइज कराना और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना शामिल है।