नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूजीसी को नोटिस जारी किया, अपने दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बैच पर, 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को पूरा करना अनिवार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों वाली बेंच, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह शामिल हैं। भारत के कई विश्वविद्यालयों में 31 छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई थी।
यूजीसी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि कॉलेज/विवि अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराएं। बिना परीक्षा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन देशभर से लाखों स्टूडेंट्स यूजीसी के इस फैसले के खिलाफ हैं। यूजीसी के सर्कुलर के खिलाफ देश के 13 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश से 31 स्टूडेंट्स ने मिलकर 27 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई थीं।