रांची के बुंडू में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए सुनील मछुआ को पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वारदात 22 जनवरी 2020 की है। इसे लेकर बुंडू स्थित महिला एवं बाल संरक्षण थाने में FIR दर्ज कराई गई थी।
बच्ची के माता-पिता से हुआ था झगड़ा
बुंडू थाना क्षेत्र के पावर हाउस कॉलोनी निवासी सुनील मछुआ पर आरोप है कि किसी बात को लेकर उसका बच्ची के माता-पिता से झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने परिजनों से झगड़ा किया और धारदार हथियार लेकर घर से निकल गया। वह बच्ची के माता-पिता की हत्या करने के लिए रात 10 बजे उसके घर पहुंचा। बच्ची को सोता छोड़कर उसके माता-पिता पड़ोसी से मदद मांगने चले गए। इसका फायदा उठाकर आरोपी मासूम बच्ची को कुछ दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।
POCSO कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची-टाटा मार्ग को जाम कर दिया और हत्यारे को फांसी की सजा और मृतक के परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की थी। मामले में ट्रायल के दौरान गवाही और साक्ष्यों के आधार पर रांची के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने उसे पिछले दिन दोषी करार दिया था। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई।
यह भी पढ़ें-
बेटे की चाह में मां ने दुधमुंही बच्ची का रेता गला, हुई मौत; पुलिस के पास पहुंचा पिता