
जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले की लोअर कोर्ट ने एक आरोपी को 27 साल तक जेल की सजा सुनाया है। आरोपी ने एक नाबालिग को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सलीम टपलू को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 4 और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 363 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। पुलिस ने बताया कि, ‘‘अदालत ने दोनों अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराया है। जिसमें अपहरण के लिए सात साल की अवधि के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा है। वहीं, पॉक्सो के तहत अपराधों के लिए 20 साल की अवधि के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ अलग-अलग चलेगी।’’
ऐसे ही एक और अपराध के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा
इधर, एक अलग मामले में, आमिर अशरफ जरगर नाम के एक आरोपी को RPC की धारा 363 (अपहरण) और धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। पुलिस ने बताया कि, ‘‘अदालत ने आरोपी को अपहरण के लिए सात साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है तथा बलात्कार के लिए सात साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।’’
(एजेंसी इनपुट के साथ)
ये भी पढ़ें: