प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू की यात्रा पर जाने वाले हैं. इस दौरान वो जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी के मध्य में स्थित मौलाना आजाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच पीएम मोदी की रैली को देखते हुए एसएसपी सुरक्षा जम्मू ने 20 फरवरी को पीएम मोदी की रैली में भाग लेने के इच्छुक आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही जम्मू जिले में नो ड्रोन जोन (अस्थायी रेड जोन) घोषित कर दिया गया है। बता दें कि पीएम मोदी की यात्रा और स्टेडियम में दिए जाने वाले भाषण के मद्देनजर जम्मू में इस तरह की व्यवस्था की गई है।
जम्मू में नो ड्रोन जोन घोषित
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री 30,500 करोड़ रुपये की, शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वह जम्मू-कश्मीर के लगभग 1,500 नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और 'विकसित भारत, विकसित जम्मू' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, “प्रधानमंत्री की मंदिरों के शहर की यात्रा के लिए पूरे जम्मू में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य फोकस उनके सार्वजनिक बैठक स्थल और आसपास के इलाकों पर है।'' उन्होंने कहा कि सीमाओं पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि सीमा और राजमार्ग ग्रिड को और मजबूत किया गया है एवं अधिकारियों से विध्वंसक तत्वों को दूर रखने के लिए गश्त और वाहनों की जांच तेज करने को कहा गया है।
लोगों के लिए एडवाइजरी जारी
अधिकारियों ने कहा कि मौलाना आजाद स्टेडियम को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और गहन जांच की है। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की संभावित गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में ड्रोन, पैराग्लाइडर और रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमानों के उपयोग पर 17 फरवरी को अस्थायी प्रतिबंध की घोषणा की। इस संबंध में कहा गया है कि संभावित सुरक्षा खतरों को उजागर करने वाली खुफिया रिपोर्टों को देखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया।
आदेश में कहा गया है, “तुरंत प्रभावी और 20 फरवरी तक जारी रहने वाला यह आदेश (जम्मू) जिले के भीतर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंड ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है।’’ हालाँकि आदेश में कहा गया है “रक्षा और अर्धसैनिक बलों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। साथ ही सार्वजनिक रैली में भाग लेने वाले आम लोगों के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की गई है, जिसमें उन्हें कोई भी बैग, टिफिन बॉक्स, कैमरा, हथियार, गोला-बारूद, तेज धार वाली चीजें, सिगरेट, लाइटर, छाते नहीं ले जाने के लिए कहा गया है।
(इनपुट-भाषा)