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Uttar Pradesh: धर्म परिवर्तन मामले में पहली बार हुई सजा, मुस्लिम युवक को 5 साल की जेल

Uttar Pradesh: अमरोहा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट), कपिला राघव ने शनिवार को अफ़ज़ल को पांच साल की जेल की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Sep 18, 2022 10:06 IST, Updated : Sep 18, 2022 10:06 IST
Representational Image- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Representational Image

Highlights

  • नए कानून के तहत पहली बार सजा
  • लड़की को अपना नाम अरमान कोहली बताया था
  • पौधे की नर्सरी चलाते थे लड़की के पिता

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में पहली बार धर्मांतरण के एक मामले में सजा दी गई है। धर्मातरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत दोषी ठहराए जाने के पहले मामले में अमरोहा की एक अदालत ने एक 26 साल के युवक को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पांडे ने पुष्टि की।

नए कानून के तहत पहली बार सजा

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि दिसंबर 2021 में नए कानून लागू किए जाने के बाद से अमरोहा अदालत द्वारा नए कानून के तहत पहली बार सजा सुनाई गई है। अमरोहा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट), कपिला राघव ने शनिवार को अफजल को पांच साल की जेल की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष के कुल 7 गवाह पेश हुए थे।

बता दें कि अफ़ज़ल नाम के अभियुक्त पर आरोप थे कि उसने बीते साल अप्रैल में एक दूसरे समुदाय की 16 साल की लड़की का अपहरण किया था। अफ़ज़ल की निशानदेही पर लड़की को बरामद किया गया था।

लड़की के अपहरण के आरोप में मामला दर्ज था

हसनपुर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल 2021 को अमरोहा पुलिस ने अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उत्तर प्रदेश के धर्मातरण विरोधी कानून के तहत एक अन्य समुदाय की 16 वर्षीय लड़की के अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि अफ़ज़ल संभल का रहने वाला है। अभी अफ़ज़ल ज़मानत पर बाहर था और शुक्रवार को उसे हिरासत में ले लिया गया था जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। 

पौधे की नर्सरी चलाते थे लड़की के पिता

सिंह ने कहा, "ये मामला बीते साल 2 अप्रैल का है जब लड़की के पिता ने स्थानीय पुलिस थाने में अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। लड़की के पिता, जो एक पौधे की नर्सरी चलाते थे, ने दावा किया था कि उनकी बेटी काम के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया था कि दो स्थानीय लोगों ने उसे एक युवक के साथ देखा था।"

अफ़ज़ल ने लड़की को अपना नाम अरमान कोहली बताया था

लड़की के परिवार ने पुलिस को बताया था कि उन्हें पता था कि लड़की अफ़ज़ल के नियमित संपर्क में थी, जो पौधे खरीदने के लिए उसके पिता की नर्सरी में जाता था। मिली जानकारी के मुताबिक, अफ़ज़ल ने लड़की को अपना नाम 'अरमान कोहली' बताया था। उसकी असली पहचान बाद में ज़ाहिर हुई। पुलिस ने तब अफजल के खिलाफ मामला दर्ज किया और उस पर अपहरण का आरोप लगाया और धर्मातरण विरोधी कानून लागू किया।

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