Highlights
- गाजियाबाद में इन कुत्तों को पालने पर लगी रोक
- नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास
- कुत्ते पालने के लिए जारी की गई नियमावली
Uttar Pradesh News: यदि कुत्ते पालने के आप भी शौकिन हैं और आप गाजियाबाद में रहते हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके काम की है। नगर निगम बोर्ड ने कुत्ते को लेकर यह नए नियम लागू किए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वैसे तो आप कुत्ते किसी भी नस्ल के पाल सकते हैं लेकिन गाजियाबाद में आप इन नस्लों के कुत्तों को नहीं पाल सकते। आइए जानते है कि नगर निगम बोर्ड ने कुत्ते पालने को लेकर अपने नए नियम में क्या बदलाव किए हैं।
इन कुत्तों को नहीं पाल सकते
गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड ने पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीना जैसे आक्रामक कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी है। बता दें कि भाजपा पार्षद संजय सिंह ने शहर में पिटबुल और रॉटवीलर जैसी आक्रामक 3 नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा की मंजूरी दे दी। यानी अब आप इन कुत्तों को अपने घर पर नहीं रख सकते क्योंकि ये कुत्ते बेहद आक्रामक होते हैं और ये कभी भी किसी पर भी जानलेवा हमले कर सकते हैं। यूं तो इंसानों पर इनके हमले की खबर आते रहती है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि यदि ये किसी अपने जबड़े में पकड़ लें तो वहां के पूरे मांस शरीर से नोंच लेते हैं। इनके हमले के बाद इंसानों के बचने की संभावना बहुत ही कम रहती है।
यदि आपके पास पहले से ही ये कुत्ते हैं तो यह करें
जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पास होने के बाद गाजियाबाद शहर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते पालने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं, जिन लोगों ने इन नस्लों के कुत्ते पाल रखे हैं उन्हें 2 माह के अंदर नसबंदी कराकर निगम में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उनसे 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
कुत्ते पालने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी
1. सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
2. एक फ्लैट में अधिकत्तम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए।
3. पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी की सफाई की पूरी जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी RWA की होगी।
4. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा।
5. पशु प्रेमी तथा RWA आपस में समन्यव स्थापित करते हुए आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित स्थान तय करें।
6. सार्वजनिक स्थान जैसे- पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हों मजल हटा सकते हैं।
7. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पिटबुल, रॉटवीलर तथा डोगो अर्जेंटीना जैसे आक्रामक कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तथा ब्रीडिंग प्रतिबंधित किया जाता है।
8. इसके अलावा, वो लोग जिन्होंने ऐसे कुत्ते पाले हुए हैं उन्हें इस शर्त पर रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा कि अगले 2 माह के अंदर अपने कुत्ते का बध्याकरण (नसबंदी) अनिवार्य रूप से करा लें। इस निर्धारित समयावधि के बाद उन कुत्तों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
9. यदि उल्लेखित आक्रामक कुत्ता 6 माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते Kani उम्र 6 माह पूर्ण होने पर कुत्ते का बध्याकरण कराकर निगम को इसकी सूचना 10 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी।