Highlights
- गब्बर सिंह पर 1 लाख और मनीष जायसवाल पर 25 हजार का था इनाम
- करीब 50 आपराधिक मामले हैं दर्ज
- हाल में ही हुई थी दोनों की गिरफ्तारी
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर से जिला पंचायत सदस्य और जेल में निरुद्ध माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित करीब करीब 110 करोड़ रुपये की संपत्ति रविवार को जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली। जिलाधिकारी ने इस मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने गब्बर सिंह पर 1 लाख और मनीष जायसवाल के खिलाफ 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था।
करीब 50 आपराधिक मामले हैं दर्ज
जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने प्रशासनिक लाव लश्कर सहित बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी जवानों की मौजूदगी में शहर के पॉश इलाके डिगिहा स्थित करीब 85 करोड़ कीमत के होटल और रिजार्ट और 25 करोड़ के वीरसेन सिन्हा मार्केटिंग काम्प्लेक्स पर कुर्की की कार्यवाही की। जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि पयागपुर निवासी जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह उर्फ राजेश सिंह उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ बहराइच व अन्य जनपदों में करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
गैंगस्टर एक्ट की हुई कार्रवाई
पुलिस की सार्वजनिक व खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह के गिरोह के आपराधिक गतिविधि अभी बंद नहीं हुए हैं। इसी वजह से गब्बर सिंह और उसके साथी मनीष जायसवाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। गब्बर पर 1 लाख और मनीष जायसवाल के खिलाफ 25 हजार का इनाम घोषित था, हाल ही में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी।
प्रशासन ने अपनाई जीरो टालरेंस की नीति
जिलाधिकारी ने बताया कि होटल और रिजार्ट में मौजूद कर्मचारियों और उसमें ठहरे लोगों को पूरा समय देते हुए खाली कराया गया है। दोनों सम्पत्तियों की निगरानी का जिम्मा नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय को दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उसी नीति के अनुपालन में यह कार्यवाही हुई है। उन्होंने बताया कि आपराधिक गतिविधि से कमाई गब्बर और उसके गैंग के सदस्यों की अन्य सम्पत्तियों की भी तलाश की जा रही है।