UP Crime News: गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में एक दिसंबर 2022 को पांच साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसे जघन्य हत्या करार दिया था। इस मामले के दोषी 20 साल के सोनू गुप्ता को दो महीने के बाद कोर्ट ने शनिवार, चार फरवरी को फांसी की सजा सुनाई है। सोनू गुप्ता ने वहशियाना अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया था। उसने पड़ोस में खेल रही पांच साल की बच्ची को अगवा कर उसे घर से महज 30 मीटर की दूरी पर ले गया था और बच्ची के मुंह में अंडरवियर और डायपर ठूंस दिया था ताकि बच्ची शोर ना मचा सके। दुष्कर्म के बाद उसने बच्ची की अंडरवियर से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
गले में अंडरवियर और मुंह में डाइपर ठूंसा होने के कारण बच्ची बेदम हो गई थी, उसकी आवाज नहीं निकल पाई थी। हत्या के बाद सोनू ने बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया था। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। पुलिस को भी चार दिन तक इस मामले में कोई अहम सुराग नहीं मिला था। पुलिस ने घटनास्थल से मिले कपड़ों की फारेंसिक जांच कराई थी और उसे सबूत के तौर पर पेश किया था। उन्हीं कपड़ों से इस जघन्य हत्या का पता चला।
एक दिसंबर को हुई थी घटना
बच्ची एक दिसंबर की दोपहर में करीब ढाई बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी जिसके बाद वह लापता हो गई। जब शाम तक बच्ची नहीं मिली तो उसके पिता ने साहिबाबाद कोतवाली में शाम करीब पौने आठ बजे अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। उपनिरीक्षक शिशुपाल सोलंकी ने तहकीकात शुरू की और दो दिसंबर को घर से करीब 30 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में बच्ची का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ था।
जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की बात सामने आई। तहकीकात आगे बढ़ी और सात दिसंबर को आरोपी सोनू गिरफ्तार हुआ। केस में एससी, एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं और केस सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद पूनम मिश्रा को दी गई। पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर 16 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। उसके बाद सुनवाई हुई और शनिवार को सोनू को फांसी की सजा मिली।
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