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स्वामी चिन्मयानंद को मिली जमानत, कोर्ट ने पीड़िता और यूपी सरकार को दिया ये आदेश

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया। इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Published : Dec 22, 2022 10:28 IST, Updated : Dec 22, 2022 11:11 IST
स्वामी चिन्मयानंद को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
Image Source : फाइल फोटो स्वामी चिन्मयानंद को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के एक मामले में अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी, 2023 तय की है। चिन्मयानंद पर कॉलेज छात्रा से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता एम.सी. चतुवेर्दी और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ए.के. सांड ने राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया। 

कोर्ट ने पीड़िता से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने पीड़िता और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया। इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

चिन्मयानंद पर रेप का आरोप

चिन्मयानंद पर 2011 में अपने आश्रम में बंधक बनाकर एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप था। राज्य सरकार ने 9 मार्च, 2018 को एक आदेश जारी कर चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज मामले को वापस ले लिया था। लेकिन अदालत ने सरकार की कार्रवाई को अवैध करार दिया।

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