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Shrikant Tyagi Case: श्रीकांत त्यागी के 7 साथी जेल से रिहा, हालांकि खुद अभी जेल में ही रहेगा

Shrikant Tyagi Case: श्रीकांत त्यागी नोएडा स्थित सोसाइटी में एक महिला के साथ 5 अगस्त को मारपीट करने और उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में है। आरोपी को घटना के चार दिन बाद 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Aug 19, 2022 11:22 IST, Updated : Aug 19, 2022 11:43 IST
Shrikant Tyagi Case
Image Source : INDIA TV Shrikant Tyagi Case

Highlights

  • 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार हुआ था त्यागी
  • श्रीकांत त्यागी और ड्राइवर अभी जेल में ही रहेंगे
  • त्यागी एक महिला के साथ मारपीट करने और उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में है

Shrikant Tyagi Case: नोएडा के चर्चित श्रीकांत त्यागी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अदालत से जमानत मिलने के बाद गुरूवार को श्रीकांत त्यागी के 6 गुर्गे रिहा कर दिए गए हैं। हालांकि श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिस वजह से उसे अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। इससे पहले बुधवार को एक आरोपी नकुल रिहा हुआ था। 

श्रीकांत त्यागी और ड्राइवर अभी जेल में ही रहेंगे 

जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि नोएडा की सोसाइटी में विवाद और बवाल के मामले पकड़े गए नितिन त्यागी, प्रिंस त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, रवि पंडित, चर्चिल राणा को जेल से रिहा कर दिया है। इसके साथ ही श्रीकांत त्यागी के साथ गिरफ्तार किए गए संजय को जेल से रिहा किया गया। इन आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय ने जमानत दी थी। हालांकि अभी इस मामले में श्रीकांत त्यागी और उनका चालक राहुल जिला कारागार में बंद रहेंगे।

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Image Source : FILE
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9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार हुआ था त्यागी

मालूम हो कि श्रीकांत त्यागी नोएडा स्थित सोसाइटी में एक महिला के साथ 5 अगस्त को मारपीट करने और उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में है। आरोपी को घटना के चार दिन बाद 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। त्यागी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने का दावा करते हैं जबकि पार्टी ने उनसे कोई संबंध होने से इनकार किया है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रेमलता यादव ने बताया कि त्यागी की जमानत अर्जी पर अतिरिक्त सिविल जज नूपुर श्रीवास्तव ने सुनवाई की। 

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Image Source : PTI
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श्रीकांत त्यागी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज है मामला

गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान) के तहत दर्ज किया गया है। धारा-482 के तहत मामला उनकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया। अदालत ने श्रीकांत त्यागी को भारतीय दंड संहिता की धारा- 419, 420 और 482 के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नकुल त्यागी और संजय को जमानत दे दी। 

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