Highlights
- मंत्री राकेश सचान को सजा के साथ मिली जमानत
- एक साल का साधारण कारावास और 1500 जुर्माना
- सचान को कानपुर के एसीएमएम कोर्ट ने दी जमानत
Rakesh Sachan: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को आदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। कानपुर कोर्ट ने राकेश सचान को एक साल का साधारण कारावास और 1500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सजा के साथ ही जमानत भी मिल गई। एसीएमएम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। बीते दिन ये खबर आई थी मंत्री राकेश सचान कानपुर के एक कोर्ट से अपनी सजा की फाइल लेकर फरार हो गए थे। लेकिन अब अदालत नें उन्हें एक साल की सजा के साथ ही जमानत भी दे दी है।
कोर्ट से सजा की फाइल लेकर हुए थे 'गायब'
गौरतलब है कि कानपुर की एक अदालत से ‘‘जमानत मुचलका’’ भरे बिना उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान के अदालत से ‘‘गायब’’ होने का मामला सामने आया था। इसको लेकर प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शनिवार की रात अदालत की रीडर कामिनी ने मंत्री राकेश सचान के खिलाफ कोतवाली पुलिस में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया है कि मंत्री सचान से संबंधित अदालत के हथियार मामले की फाइल उनके वकील के पास थी, जब उन्होंने आदेश पत्र और दोषसिद्धि आदेश सहित कुछ कागजात लिए तो सचान अचानक अदालत से गायब हो गए।
अभियोजन अधिकारी (पीओ) ऋचा गुप्ता ने बताया था कि सचान दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद कोर्ट रूम से चले गए, जब अदालत ने बचाव पक्ष के वकील से सजा की मात्रा पर बहस करने को कहा। अधिकारी ने कहा कि मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद लिया गया था, यह मानते हुए कि बिना कार्रवाई के उन्हें छोड़ने से पीठासीन अधिकारी को परेशानी हो सकती है।
तीन दशक पुराने आर्म्स एक्ट में दोषी सचान
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को तीन दशक पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाया गया था, सजा की अवधि तय होने से पहले शनिवार को कानपुर की एक अदालत से "जमानत बांड पेश किए बिना" गायब होने का आरोप लगाया गया। हालांकि मंत्री ने गायब होने के आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उनका मामला "अंतिम फैसले के लिए लिस्टिड नहीं था"। साल 1991 में पुलिस ने राकेश सचान के पास से एक अवैध हथियार बरामद किया था।