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Noida Omaxe Society: नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में अथॉरिटी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा।

Reported By : Imran Laeek Edited By : Swayam Prakash Published : Sep 30, 2022 22:55 IST, Updated : Sep 30, 2022 22:55 IST
High Court stays on the action of Noida authority in Omaxe Society
Image Source : FILE PHOTO High Court stays on the action of Noida authority in Omaxe Society

Highlights

  • अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक
  • हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई
  • नोएडा अथॉरिटी अतिक्रमण के खिलाफ की थी कार्रवाई

Noida Omaxe Society: नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में अथॉरिटी की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाकर ओमैक्स सोसायटी के लोगों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के महिला से बदसलूकी मामले के बाद ये ओमेक्स सोसाइटी सुर्खियों में आई थी। नोएडा अथॉरिटी ने आज ओमेक्स सोसायटी पहुंचकर वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

अथॉरिटी ने 2 साल पहले दिया था नोटिस

नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ओनर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल की थी। इसे अर्जेंट मामला मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लैट मालिकों की अर्जी पर सुनवाई की। फ्लैट मालिकों की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि अथॉरिटी ने 2 साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया था। इसके बाद अथॉरिटी शांत बैठ गई थी। अब अचानक से अथॉरिटी ने 2 दिन पहले 48 घंटे में अतिक्रमण को खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दिया और शुक्रवार को दिन में 48 घंटे की मियाद पूरी होते ही अथॉरिटी सोसाइटी में बुलडोजर लेकर पहुंच गई।

बिल्डर और अथॉरिटी की इजाजत से अस्थाई कंस्ट्रक्शन
नोएडा अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए फ्लैट मालिकों के जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया। उनका कहना है कि सोसायटी के लोगों ने बिल्डर और अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थाई कंस्ट्रक्शन कराए थे। गौरतलब है कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के मामले के बाद ओमेक्स सोसाइटी को लेकर नोएडा अथॉरिटी फिर से सक्रिय हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ही दाखिल की गई याचिका पर दो बार सुनवाई की। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी समेत बाकी विपक्षियों से 20 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा है।

20 अक्टूबर तक कार्रवाई पर लगी रोक 
इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को 20 अक्टूबर तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के आदेश से अथॉरिटी के लोगों को फौरी राहत मिली है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस जयंत बनर्जी की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। फ्लैट ओनर्स की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि अदालत के मौखिक आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने कई फ्लैट पर कार्रवाई कर दी है। इसपर अदालत ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स के साथ अगली सुनवाई पर अपनी बात रखने को कहा है।

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