Highlights
- मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका खारिज
- चुनाव में अधिकारियों को धमकाने का मामला
- अब किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी
Abbas Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गुरुवार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकाने के मामले में अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार की तरफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं है और साथ ही गिरफ्तारी पर स्टे आर्डर भी खत्म हो गया।
क्या है मामला-
गौरतलब है कि अब्बास अंसारी पर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और जनता को गुमराह करने के आरोप हैं। इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसी FIR को रद्द कराने के लिए अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में ये याचिका खारिज होने के बाद अब अब्बास अंसारी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
हाईकोर्ट में अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। याचिका अर्थहीन हो चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने दिया है।
"एक-एक से बदला लिया जाएगा"
अब्बास अंसारी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान बयान दिया था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने नहीं तक हटने दिया जाएगा। उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि अखिलेश यादव से उनकी बात भी हो चुकी है। एक-एक से बदला लिया जाएगा। हालांकि उस दौरान चुनाव आयोग ने इस बयान पर अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी और FIR भी दर्ज की गई थी।