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Lucknow Hotel Fire Case: होटल लेवाना सूट में लगी थी आग, हाईकोर्ट ने मामले पर लिया स्वत: संज्ञान

Lucknow Hotel Fire Case: कोर्ट ने संभागीय आयुक्त रोशन जैकब के मीडिया में दिए गए उस बयान पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया कि होटल को अग्निशमन विभाग से एनओसी मिली थी, जबकि इमारत में उचित अग्नि प्रबंधन प्रणाली नहीं थी।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Sep 09, 2022 10:23 IST, Updated : Sep 09, 2022 10:23 IST
Lucknow Hotel Fire
Image Source : FILE PHOTO Lucknow Hotel Fire

Highlights

  • LDA वीसी को किया तलब
  • कोर्ट ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से इमारतों का मांगा ब्योरा
  • जस्टिस राकेश श्रीवास्तव और जस्टिस बी.आर. सिंह ने लिया स्वत: संज्ञान

Lucknow Hotel Fire Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में होटल लेवाना सूट में हुई आग की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने संबंधित विभागों से एनओसी के बिना राज्य की राजधानी में हाई राइज, कार्मिशियल कॉम्प्लेस और होटलों के निर्माण की जांच नहीं कर पाने पर राज्य के अधिकारियों की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की।

कोर्ट ने LDA से मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष और लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह अग्निशमन विभाग से एनओसी के बिना शहर में निर्मित भवनों का विवरण की रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस राकेश श्रीवास्तव और जस्टिस बी.आर. सिंह ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया।

पीठ ने घटना से संबंधित कई समाचार रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। अदालत ने संभागीय आयुक्त रोशन जैकब के मीडिया में दिए गए उस बयान पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया कि होटल को अग्निशमन विभाग से एनओसी मिली थी, जबकि इमारत में उचित अग्नि प्रबंधन प्रणाली नहीं थी।

LDA वीसी को किया तलब

कोर्ट ने अपने आदेश में एलडीए के वीसी से यह स्पष्ट करने को कहा कि शहर में कितनी इमारतें हैं, जिन्हें फायर एनओसी नहीं दी जानी चाहिए थी, वे इसे हासिल करने में सफल रहीं। कोर्ट ने एलडीए वीसी को 22 सितंबर को जरूरी ब्योरे के साथ तलब किया है। अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से उन इमारतों का ब्योरा भी मांगा, जिनमें आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए उचित निकास और आवश्यक उपकरण नहीं हैं।

क्या था मामला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में चार मंजिला एक होटल में 5 सिंतबर को सुबह आग लग गई। आग की इस घटना में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गयी, जबकि कम से कम 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी कि आग लगाने की यह घटना हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित लेवाना सूट होटल में हुई। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि होटल के मालिक अभी तक प्रशासन को पास किया हुआ नक्शा नहीं दे पाए हैं। हजरतगंज स्थित होटल लेवाना में हुए अग्निकांड मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और होटल मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि, होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और जीएम संजय श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

सीएम योगी ने दिए थे जांच के आदेश

आग लगने की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के जांच के आदेश पर लखनऊ की मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब तथा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच समिति भी गठित की गई है। लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि होटल लेवाना सुइट्स के प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। होटल के मानक तथा फायर उपकरणों की जांच होगी। जहां पर भी लापरवाही होगी तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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