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Liquor Ban in Shri krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किमी की परिधि में अब यह काम कोई नहीं कर सकेगा, जानिए क्या है सरकारी आदेश?

Liquor Ban in Shri krishna janmabhoomi: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 10 किमी की परिधि में कोई शराब का सेवन नहीं कर सकेगा। इस दायरे में बिक्री को बंद कर दिया गया है।

Edited by: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published : June 02, 2022 7:02 IST
Liquor Ban in Shri krishna Janmabhoomi:
Image Source : FILE PHOTO Liquor Ban in Shri krishna Janmabhoomi:

Highlights

  • बुधवार से मादक पदार्थों की दु​कानों पर बिक्री हुई बंद
  • आबकारी विभाग ने 37 दुकानों पर लटकाए ताले
  • मांस की बिक्री भी पूरी तरह है बंद

Liquor Ban in Shri krishna janmabhoomi: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 10 किमी की परिधि में कोई शराब का सेवन नहीं कर सकेगा। इस दायरे में बिक्री को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली मथुरा नगर निगम के 22 वार्डों की शराब, बीयर व भांग आदि की 37 दुकानों पर बुधवार से बिक्री पूर्णतः बंद कर दी गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। आबकारी विभाग को एक जून से मादक पदार्थों की दुकानों पर बिक्री बंद करने का आदेश मिला था, जिस पर बुधवार से अमल शुरू हो गया। विभाग ने सभी 37 दुकानों पर ताले लटकवा दिए हैं। 

गौरतलब है कि गत वर्ष 10 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मथुरा आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीकृष्ण जन्मस्थान से ढाई किलोमीटर की दूरी की परिधि के दायरे में आने वाले 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सभी प्रकार के मांस व मदिरा आदि मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। मांस की बिक्री करने वाली दुकानों पर तो अगले दिन से अमल शुरु कर दिया गया था।

22 वार्डों के दायरे में आने वाली सभी 37 दुकानें बंद

जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भारी लाव-लश्कर के साथ उन गिनचुनी दुकानों पर पहुंचकर तत्काल प्रभाव से मांस (बना, अधबना या कच्चा) की बिक्री बंद करा दी थी लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से शराब, बीयर व भांग की दुकानों पर मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री जारी थी। हालांकि अब, दो दिन पूर्व शासन स्तर से मिले आदेश के बाद जिला आबकारी विभाग ने नगर निगम के 22 वार्डों के दायरे में आने वाली ऐसी सभी 37 दुकानों को बंद करवा दिया है। 

बुधवार से अब शहर में किसी भी प्रकार की शराब व मांस की बिक्री पूर्णतः बंद करा दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभात चंद ने बताया, दो दिन पहले ही शासन स्तर से शराब की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश मिला। उन्होंने बताया कि इसके बाद इन दुकानों पर पूरी तरह से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि अब एक जून से यह शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं।

इन दुकानों पर लगाया है प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि इन दुकानों में बार के लाइसेंसधारक होटल, शराब, बीयर व भांग की दुकानें तथा मॉडल शॉप आदि शामिल हैं। नगर आयुक्त अनुनय झा ने कार्यवाही की पुष्टि करते हुए बताया कि शहर के 22 वार्डों में शराब, बीयर, भांग, बार और मॉडल शॉप को बंद करने की कार्रवाई आबकारी विभाग ने की है। 

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