Monday, December 23, 2024
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Lakhimpur kheri violence case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की जमानत याचिका खारिज

Lakhimpur kheri violence case: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

Written By: Shashi Rai @km_shashi
Published : Jul 26, 2022 14:22 IST, Updated : Jul 26, 2022 14:22 IST
आशीष मिश्र उर्फ मोनू
Image Source : INDIA TV आशीष मिश्र उर्फ मोनू

Highlights

  • लखीमपुर खीरी हिंसा मामला
  • आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज

Lakhimpur kheri violence case: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस हिंसा में चार किसानों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि आशीष राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों और मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। लखनऊ पीठ ने 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए।

चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी

इसके बाद उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी। बता दें, कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में अजय मिश्र के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। 

इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है

जिले के तिकुनिया गांव में केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा चलाई जा रही एक जीप से कुचले जाने से चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कारों के काफिले में शामिल कुछ लोगों को वाहनों से खींचकर कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला था। मृतकों में बीजेपी कार्यकर्ता और एक वाहन चालक भी शामिल था। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है। 

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