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लखीमपुर खीरी कांड: किसानों को कुचलने के मामले में आशीष मिश्रा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Jan 25, 2023 11:16 IST, Updated : Jan 25, 2023 11:16 IST
ashish mishra
Image Source : TWITTER- ANI आशीष मिश्रा

लखीमपुर (उत्तर प्रदेश): लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को  8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। आशीष मिश्रा को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा साथ ही कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने 25 जनवरी को ये फैसला सुनाया।

दिल्ली-यूपी में रहने पर रोक

जमानत अवधि के  दौरान आशीष मिश्रा यूपी  या दिल्ली में नहीं रह सकेगा। जमानत मिलने के हफ्ते के अंदर उसे यूपी छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा, वो जहां रहेगा, उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। गवाहों को प्रभावित करने या मुकदमा लटकाने की सूरत में ये जमानत खारिज हो सकती है।

क्या है पूरा मामला
दरअसल, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हिंसा हो गई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इस मामले में जांच करने वाली टीम ने सीजेएम अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। उन पर ये आरोप है कि किसानों की मौत थार गाड़ी से कुचलकर हुई है और इस गाड़ी में आशीष मिश्रा सवार थे।

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