Highlights
- लखीमपुर हिंसा मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने दिया झटका
- कोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
- आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 25 मई को सुनवाई
Lakhimpur Kheri violence case: लखीमपुर हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। इस केस के चारों आरोपी लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इन बाकी के आरोपियों को आज कोर्ट ने जमानत नहीं दी। इनकी जमानत याचिका को जस्टिस डी के सिंह ने खारिज किया।
वहीं अब इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि यूपी के लखीमपुर हिंसा केस (Lakhimpur Kheri) में आरोपी आशीष मिश्रा ने CJM कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उन्हें सदर कोतवाल लखीमपुर की गाड़ी में बैठाकर गुपचुप तरीके से जेल ले जाया गया था और पीछे के गेट से उनकी जेल में एंट्री हुई थी। आशीष मिश्रा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हैं।
क्या है लखीमपुर हिंसा का पूरा मामला
बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के तिकुनिया कस्बे में हिंसा हो गई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इस मामले में जांच करने वाली टीम ने सीजेएम अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। उन पर ये आरोप है कि किसानों की मौत थार गाड़ी से कुचलकर हुई है और इस गाड़ी में आशीष मिश्रा सवार थे।