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Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट में ‘ज्ञानवापी’ मामले पर सुनवाई टली, अगली तारीख 30 अगस्त को

Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 अगस्त को निर्धारित की है।

Edited By: Pankaj Yadav
Published : Aug 17, 2022 20:45 IST, Updated : Aug 17, 2022 20:45 IST
Gyanvapi Masjid
Image Source : ANI Gyanvapi Masjid

Highlights

  • ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई टली
  • अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी
  • मस्जिद की ओर से दायर की गई थी याचिका

Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त, 2022 तक के लिए टाल दी है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत में 1991 में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी है। बुधवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो प्रतिवादी पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी की ओर से अधिवक्ता एके सिंह ने अदालत से सुनवाई टालने का यह कहते हुए अनुरोध किया कि रस्तोगी की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुनवाई टालते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 30 अगस्त, 2022 तय की। 

ये है मामला

उल्लेखनीय है कि मूल वाद वाराणसी की जिला अदालत में 1991 में दायर किया गया था जिसमें उस स्थान पर जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध किया गया है। इस वाद में दलील दी गई है कि कथित मस्जिद उस मंदिर का हिस्सा है। इससे पूर्व, आठ अप्रैल, 2021 को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौजूदा मामले में नौ सितंबर, 2021 को वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल, 2021 के आदेश पर रोक लगा दी थी और इस मामले की आगे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी थी। 

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