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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर व्यास परिवार के वंशजों ने दावा ठोंका

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर व्यास परिवार के वंशजों ने दावा ठोंका है। व्यास परिवार का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का दक्षिणी भाग हमारा है।

Reported by: Pawan Nara @Pawan_nara
Updated on: May 21, 2022 11:31 IST
Gyanvapi Masjid Case- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Gyanvapi Masjid Case

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर व्यास परिवार के वंशजों ने दावा ठोंका है। व्यास परिवार का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का दक्षिणी भाग हमारा है। व्यास परिवार के मुताबिक केस चल रहा है। हमारे वकील विजयशंकर इसे देख रहे हैं। इसी बीच नवरात्रि पर श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो सामने आया है। श्रृंगार गौरी मंदिर का बेरिकेड से बाहर का यह इलाका है, जहां 1993 के बाद साल में एक बार पूजा की जाती है। इसी पूजा को ही हर दिन करने की मांग की गई है। व्यास परिवार इसकी पूजा करता है।

Gyanvapi Masjid Case

Image Source : INDIA TV
Gyanvapi Masjid Case

गौरतलब है कि कई दावों के बीच वाराणसी में रहने वाले व्यास परिवार ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक उनके परिवार के पास है। पिछले करीब 150 साल से वे इस जमीन पर पूरा हक पाने के लिए केस लड़ रहे हैं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास हैं। इसको लेकर व्यास पीठ के महंत जितेंद्रनाथ व्यास कह चुके हैं कि यह सारी जमीन व्यास परिवार की ही है। उसी पर मस्जिद बनी है। दशकों से उनका परिवार इसको लेकर मुकदमा लड़ रहा है। उनका कहना यह है कि जह हाई कोर्ट आगरा में हुआ करता था, तबसे यह केस चल रहा है। 

व्यास परिवार का दावे पर क्या कहता है मुस्लिम पक्ष?

जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाला व्यास परिवार आज भी सालाना श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। उसके वंशज दावा करते हैं कि जमीन उनकी है, भले ही उसके ऊपर वो मस्जिद है, जिसे लेकर विवाद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले आगरा हाईकोर्ट था। उसने तय किया कि जमीन का मालिकाना हक व्यास परिवार का है, लेकिन उस पर बनी मस्जिद मुसलमानों की है। आज भी व्यास परिवार इस फैसले को मानता आ रहा है।

व्यास परिवार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जमीन का एक भी कागज नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष भी ये मानता है कि ज्ञानचंद व्यास की जमीन पर मस्जिद बनी है, मगर उसके मुताबिक ज्ञानचंद व्यास ने अपनी जमीन मस्जिद को अपनी मर्जी से दी थी। व्यास परिवार के वकील इंद्र प्रकाश हैं।

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